सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी, जो छह दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा।
नए विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में सरल बनाना है और कोई नया कर बोझ नहीं डालना है। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या लंबे वाक्य नहीं होंगे।
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी।
सूत्रों ने कहा कि नया आयकर विधेयक अब अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और इसे वित्त पर संसद की स्थायी समिति को भेजा जाएगा।
मौजूदा बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा। सत्र 10 मार्च को फिर से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में घोषणा की थी कि नया कर विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा।