दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर को आतंकी फंडिंग मामले में जमानत देने के मुद्दे पर उनकी याचिका पर एनआईए का रुख पूछा।
न्यायमूर्ति विकास महाजन ने एजेंसी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को 30 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि उनकी जमानत याचिका निचली अदालत में काफी समय से लंबित है और उन्होंने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि या तो इसके शीघ्र निपटान का निर्देश दिया जाए या मामले का फैसला खुद किया जाए।
“नोटिस जारी करें। उत्तर/स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने दीजिए,'' उच्च न्यायालय ने कहा।
पिछले साल 24 दिसंबर को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राशिद की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी लंबित जमानत याचिका पर फैसला सुनाने का आग्रह किया था।
ट्रायल जज ने कहा कि मौजूदा चरण में वह केवल विविध आवेदन पर फैसला कर सकते हैं, नियमित जमानत याचिका पर नहीं।
मामले को जिला जज ने सुनवाई के लिए एएसजे के पास वापस भेज दिया था।